आयकर विभाग ने अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index CII) अधिसूचित किया है. करदाता इस सूचकांक का उपयोग अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और आभूषणों की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना के लिए करते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की एक अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (आकलन वर्ष 2024-25 के लिए प्रासंगिक) 348 पर था.
सामान्य तौर पर आयकर विभाग सीआईआई को जून के महीने में अधिसूचित करता है. बीते वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 331 और 2021-22 के लिए 317 था.
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि आयकर विभाग ने इस वर्ष सीआईआई तीन महीने पहले ही अधिसूचित कर दिया, इससे अब करदाता 2023-24 की पहली तिमाही में पूंजीगत लाभ पर कर की सटीक गणना कर सकेंगे और आवश्यक अग्रिम कर का भुगतान कर सकेंगे.''
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