Enjoy Biggest Sell

Friday, January 20, 2023

Google vs CCI: गूगल ने 1338 करोड़ रुपये के जुर्माने मामले में दिया बयान, CCI के साथ करेगी सहयोग

Google vs CCI: ग्लोबल टेक कंपनी गूगल (Google) ने शुक्रवार को कहा कि वह भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India) के आदेश पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के इनकार के बाद इस फैसले की समीक्षा कर रही है. वह प्रतिस्पर्द्धा आयोग यानी कम्पटीशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (CCI) के साथ सहयोग करेगी. गूगल के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी सुप्रीम कोर्ट (SC) के गुरुवार के फैसले की समीक्षा कर रही है. उन्होंन कहा, 'यह फैसला अंतरिम राहत देने की मांग तक ही सीमित है और हमारी अपील के मैरिट पर इसमें कोई फैसला नहीं सुनाया गया है.'

गूगल ने कम्पीटीशन स्टैंडर्ड का पालन नहीं करने पर सीसीआई (CCI) की तरफ से लगाए गए जुर्माने पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law  Tribunal) से अंतरिम राहत नहीं दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय में अपील की थी. लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली है. कम्पीटीशन रेगुलेटर ने अमेरिकी कंपनी गूगल पर मोबाइल फोन इकोसिस्टम में एंड्रॉयड के जरिये हासिल दबदबे का दुरुपयोग करने के आरोप में 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इस आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत देने की अपील एनसीएलएटी (NCLT) ने ठुकरा दी थी.

गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि एंड्रॉयड इकोसिस्टम से भारतीय उपभोक्ताओं और फोन विनिर्माताओं को काफी फायदा हुआ है और इसने भारत के डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा, 'हम अपने उपयोगकर्ताओं और भागीदारों के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपनी अपील के अनुरूप हम सीसीआई (CCI) के साथ सहयोग करेंगे.'

गूगल को सीसीआई के आदेश के अनुरूप 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि जमा करने के लिए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक सप्ताह का समय दिया है.



from NDTV India - Latest https://ift.tt/SVcePRL

No comments:

Post a Comment

Opinion: This Is How Much Tax India's Middle Class Really Pays

As Budget Day approaches, the debate over how the middle class, particularly the salaried class, bears the country's tax burden has gain...