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Wednesday, May 30, 2018

RAS भर्ती 2016: हाईकोर्ट ने कहा- चयन प्रक्रिया में नियुक्ति के स्तर पर ही आरक्षण का लाभ

आरपीएससी ने अपील में एकलपीठ के चयन प्रक्रिया रद्द करने व संशोधित परिणाम के अनुसार दुबारा चयन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को चुनौती दी थी। आरपीएससी का कहना था कि एक दिसंबर 2016 को प्री परीक्षा का परिणाम कानून सम्मत था। हाईकोर्ट ने कैप्टन गुरविन्दर सिंह के एसबीसी आरक्षण से संबंधित मामले में 9 दिसंबर 2016 को जो निर्णय दिया था वह सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, ऐसे में एकलपीठ का आदेश गलत है।

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