
शहर में मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने के दौरान बढ़ते सड़क हादसों को लेकर महेन्द्र लोढ़ा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास और न्यायाधीश रामचन्द्र सिंह झाला की खंडपीठ ने कहा कि दो व चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना गैर कानूनी है। हमारे ध्यान में लाया गया है कि इस कारण सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों की इस प्रवृति पर अंकुश लगाना आवश्यक है। ऐसे में राज्य सरकार और यातायात पुलिस को आदेश दिया जाता है कि वे इस बात को सुनिश्चित करे कि कोई भी चालक वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करता नजर नहीं आए।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2ra2nEd
No comments:
Post a Comment