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Monday, April 30, 2018

अब मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाया तो रद्द हो जाएगा लाइसेंस

शहर में मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने के दौरान बढ़ते सड़क हादसों को लेकर महेन्द्र लोढ़ा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास और न्यायाधीश रामचन्द्र सिंह झाला की खंडपीठ ने कहा कि दो व चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना गैर कानूनी है। हमारे ध्यान में लाया गया है कि इस कारण सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों की इस प्रवृति पर अंकुश लगाना आवश्यक है। ऐसे में राज्य सरकार और यातायात पुलिस को आदेश दिया जाता है कि वे इस बात को सुनिश्चित करे कि कोई भी चालक वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करता नजर नहीं आए।

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